प्रस्तावना :- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का प्रारंभ 15 फरवरी 2019 से प्रारंभ होगी। इस योजना के उपबंधों के अधीन रहते हुए असंगठित कर्मकारों को योजना का सदस्य बनने का विकल्प होगा। यह एक स्वैच्छिक योगदान पेंशन योजना है साथ ही अंशदायी योजना है अर्थात योजना में सम्मिलित होने के समय आयु के आधार पर शामिल होने वाले कर्मकार एवं केंद्र सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में अंशदान किया जायेगा।
योजना में शामिल होने हेतु पात्रता :- असंगठित कर्मकार जिनकी
1. मासिक आय 15,000/- रूपये से अधिक नहीं हो। 2. बैंक में स्वयं के नाम से बचत खाता और आधार संख्या हो।
3. आयु 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं हो।
4. यदि असंगठित कर्मकार केंद्र सरकार द्वारा अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन स्कीम अथवा कर्मचारी राज्य
बीमा अधिनियम 1948 के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम अथवा कर्मचारी भविष्य निधि
और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम में सम्मिलित
कर्मकार इस योजना में सम्मिलित होने हेतु पात्र नहीं होंगे।
योजना में शामिल होने हेतु पात्रता :- असंगठित कर्मकार जिनकी 1. मासिक आय 15,000/- रूपये से अधिक नहीं हो।
2. बैंक में स्वयं के नाम से बचत खाता और आधार संख्या हो 3. आयु 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं हो।
4. यदि असंगठित कर्मकार केंद्र सरकार द्वारा अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन स्कीम अथवा कर्मचारी राज्य
बीमा अधिनियम 1948 के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम अथवा कर्मचारी भविष्य निधि पंजीयन की प्रक्रिया योजना अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के पात्र कामगार वेबसाईट में जाकर स्वयं पंजीयन कर सकते है अथवा नजदीकी जनसेवा केंद्र या डिजिटल सेवा केंद्र में जाकर अपना पंजीयन करा सकते है पंजीयन हेतु बैंक खाता पासबुक एवं आधार कार्ड लेकर जाना अनिवार्य है। पंजीयन उपरांत आवेदक को योजना में शामिल होने के समय आयु अनुसार मासिक प्रीमियम जमा करना होगा।
पेंशन निधि :- पात्र अभिदाता (वह कर्मकार जो इस योजना में सम्मिलित होने का पात्र है), जो इस योजना में शामिल होते हैं, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित ऐसे सम्मिलित होने के समय पात्र अंशदाता की आयु के अनुसार पेंशन निधि में संलग्न अंशदान सूची के आधार पर अंशदान करेगा। केंद्र सरकार द्वारा पेंशन निधि में पात्र अभिदाता द्वारा अंशदान में दी गई रकम के बराबर रकम का अंशदान करेगी।
पेंशन का भुगतान : 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात इस योजना के अधीन प्रत्येक पात्र अभिदाता सुनिश्चित मासिक पेंशन 3000/- रूपये प्राप्त करेगा। एक बार पात्र अभिदाता 18 से 40 वर्ष के बीच में की प्रवेश आयु में इस योजना में सम्मिलित हो जाता है तो अभिदाता को 60 वर्ष की आयु तक अंशदान करना होगा और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अभिदाता 3000/- रूपये सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन पाने का हकदार होगा।
पात्र अभिदाता की मृत्यु पर परिवार को लाभ : पेंशन प्राप्त करने के दौरान यदि किसी पात्र
अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति / पत्नी परिवार पेंशन के रूप में इस पात्र अभिदाता
द्वारा प्राप्त की जाने वाली पेंशन का पचास प्रतिशत परिवार पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार
होगा तथा ऐसी परिवार पेंशन केवल पति/पत्नी के लिए ही प्रयोज्य होगी।
उपरोक्तानुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका / मिनी कार्यकर्ता को स्वैच्छिक रूप से 50 प्रतिशत योगदान के साथ शामिल होने / पंजीयन कराने हेतु प्रेरित करने का कष्ट करें।