BIG BREAKING:- सभी स्कूल – कॉलेजों आंगनवाड़ी कोचिंग के लिए जारी हुई आदेश – जिला दंडाधिकारी

BIG BREAKING:- सभी स्कूल – कॉलेजों आंगनवाड़ी कोचिंग के लिए जारी हुई आदेश – जिला मुख्यालय

कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने तथा मरीजों की < संख्या लगातार घटने के कारण लगभग एक माह पूर्ण नारी प्रतिबंधों को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र पूरे ने शिथिल करते हुए कई रिगायत की घोषणा की है. जिले अंतर्गत समस्त स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र लाइब्रेरी डॉस्टल एवं कोचिंग भी समान
सामान्य रूप से संचालित होंगे प्रशिक्षण केंद्र,

शासकीय निजी आइटम, फूड कोर्ट एवं खाद्य सामग्री प्रतिष्ठान रात्रि रूप से संचालित किए जा सकेंगे. होटल, रेस्टोरेंट बाबा, बेकरी बजेशक संचालित होंगे. सभीमाल, जिम, सिनेमाघर, < ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल एवं आगामी आदेश तक 50 प्रतिशत की क्षमता से संचालित करने अनुमति दी गई है. राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर ( निगेटिव) 72 घंटे पूर्व का प्रमाण पत्र दिखाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश जिला अंतर्गत समस्त प्रकार के धरना, रैली, जुलूस आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा. धार्मिक, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं < अन्य सामाजिक कार्यक्रम, विवाह एवं दशमात्र इत्यादि में कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम क्षमता के 50 प्रतिशत की अनुमति होगी.100 से 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में 1दिन पूर्व निकटतम थाना, जोन कार्यालय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा.

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