BIG BREAKING : बिलासपुर यूनिवर्सिटी ने सभी छात्र छात्राओं के लिए जारी की आदेश : विवि कुलपति bilaspur university exam
विदित हो कि परिनियम-27 की कडिका-01 पैरा-02 के प्रावधानानुसार प्रत्येक सूत्र के 30 जून तक शासकीय महाविद्यालयों को उनके महाविद्यालय द्वारा संचालित < विषय/ पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नवीन / अधूरे विषय/ संकाय एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम संचालन के साथ सम्बद्धता नवीनीकरण की अनुमति हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होता है।
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अतः उपरोक्त प्रावधान के अनुसार यदि आपके महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में पूर्व से संचालित विषय / पाठ्यक्रम के लिये वार्षिक सम्बद्धता नवीनुकरण के साथ ही कोई अतिरिक्त नवीन विषय / संकाय एवं छात्र संख्या में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव हो तो इस संबंध में शासन से < आदेश / अनुमति प्राप्त कर विश्वविद्यालय को सम्बद्धता शुल्क की राशि के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 30 जून 2022 तक वि.अ.आ.(विश्वविद्यालय द्वारा कालेजों को संबद्धता) विनियम-2009 में दिये गये उपबंधों को पूर्ण < करते हुये, आवश्यक रूप से जमा करना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
यह भी स्पष्ट करना है कि शासकीय महाविद्यालय हेतु उपरोक्तानुसार प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिये 30 जून की तिथि निर्धारित है। तथापि सम्बद्धता की प्रक्रिया एक निश्चित < समय में पूर्ण हो सके और विषय की सम्बद्धता हेतु अनुमति मिलने की स्थिति में छात्र / छात्रा समय से प्रवेश प्राप्त कर सके। इसे दृष्टिगत रखते हुये यदि महाविद्यालय 30 जून 2022 से पूर्व विषयों की अनुमति शासन से प्राप्त कर सम्बद्धता हेतु आवेदन विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करता है तो सुगमता होगी।
वि.अ.आ.(विश्वविद्यालय द्वारा कालेजो को संबद्धता) विनियम-2009 की प्रति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वेबसाईट: www.UGC.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।
महाविद्यालय का यह भी दायित्व होगा कि सत्र 2022-23 से पूर्व संचालित विषयों का नवीनीकरण शुल्क 31 जुलाई 2022 एवं नवीन विषयों के लिये निर्धारित सम्बद्धता < शुल्क की राशि 30 जून 2022 तक विश्वविद्यालय कोष में अनिवार्यतः जमा कर, जमा रसीद / पावती की छायाप्रति उपलब्ध करायें।
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