Cg लाइनमेन की 3000 पदों पर सीधी भर्ती के लिए जारी हुई आदेश
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : लाइनमेन सीधी भर्ती को हाईकोर्ट ने किया रद्द, 3000 पदों पर होनी थी भर्ती, बोनस अंक दिए जाने के खिलाफ लगाई गई थी याचिका।
दरअसल चयन का आधार 10 वीं की बोर्ड परीक्षा में मिले नंबर और पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में कार्य अनुभव के बोनस अंक मिलाकर बनाई गई मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाना था। उच्च न्यायालय ने इसे बोनस अंक देने की इस प्रणाली को मनमाना और अन्य सामान्य उम्मीदवारों के लिए भेदभावपरक माना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार दिया है।
छत्तीसगढ़: लाइनमेन सीधी भर्ती को हाईकोर्ट ने किया रद्द, 3000 पदों पर होनी थी भर्ती, बोनस अंक दिए जाने के खिलाफ लगाई गई थी याचिका
cancelled lineman recruitment छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी में चल रही परिचारक यानि लाइनमेन के 3 हजार पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय ने रद्द कर दिया है। इसमें लगभग 1 लाख 36 हजार युवाओं ने आवेदन किया था।