Bilaspur University News बिलासपुर विश्विद्यालय द्वारा जारी हुई आदेश: विवि कुलपति
(संलग्न) उक्त संबंध में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 की धारा 4 एवं धारा 6 के प्रावधानों का पालन राज्य के समस्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किया जाना है धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक के – स्थालों एवं कार्यस्थलों में धूम्रपान करना प्रतिबंधित है तथा <विनिर्दिष्ट बोर्ड (गैर धूम्रपान क्षेत्र) समस्त सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यस्थलों के प्रवेश स्थलों एवं प्रमुख स्थानों में लगाया जाना है

धारा 6(ब) के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों का विक्रय किया जान दंडनीय है एवं शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश द्वार में विनिर्दिष्ट बोर्ड लगाया जाना भी अनिवार्य है। उक्त दिशा-निर्देश में धारा-6(4) के प्रावधानों के < पालनार्थ येलो लाईन चलाये जाने का भी उल्लेख है। उपरोक्त संबंध में आज दिनांक तक केवल 628 शैक्षणिक संस्थान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा प्रमाणित किये गये है। (संलग्न)