Cg University News लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा विश्विद्यालय के लिए जारी हुई आदेश: विवि कुलपति
संदर्भित समस्त पत्रों का अवलोकन करें राज्य के समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा) 2003 के प्रावधानों को लागू करते हुये सम्मा मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित किये जाने के सम्बंध में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देश संलग्न है।
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उक्त तारतम्य में अवगत हो कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (फोटपा) 2003 की धारा 4 एवं धारा के प्रधान का पालन राज्य समस्त शैक्षणिक संस्थानों में सुनिश्चित किया जाना है। अधिनियम के धारा-4 के अनुसार सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यस्थलों में धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। यह भी निर्देश है कि समस्त सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यस्थलों के प्रवेश स्थल एवं प्रमुख स्थानों में विनिर्दित बोर्ड गैर-सपास क्षेत्र), संलग्न दिशा निर्देश के पृष्ठ कमांक 12 एवं 13 के अनुसार प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है।
अधिनियम के धारा 6(b) के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज दायरे में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों का विक्रय किया जाना प्रतिबंधित है एवं शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश द्वार में उपरोक्तानुसार विनिर्दित बोर्ड लगया जाना भी अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करने हेतु 100 गज के दायरे में Yellow Line Campaign अर्थात पीली पट्टी से चिन्हांकित किया जाना है।
अतः निर्देशित किया जाता है, कि अपने जिले में स्वास्थ्य विभाग से समन्वय करते हुय समस्त शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाने एवं उक्त कार्य हेतु प्रत्येक शैक्षणिक संस्थानों में मोडल अधिकारी नियुक्त करने बाबत अपने अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारीयों को निर्देश जारी करें एवं कार्य का संपादन सुनिश्चित करें। संलग्न उपरोक्तानुसार।
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