CG Govt Job छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में निकली बंपर भर्ती वेतन – 45,000
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन अंतर्गत संचालित < महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत् राज्य स्तर 11 जिलों क्रमश: जिला बेमेतरा, कोण्डागांव, < बीजापुर, नारायणपुर, गौरला – पेण्ड्रा – मरवाही, बालोद, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, सुकमा, सूरजपुर तथा मुंगेली हेतु “लोकपाल” के 01-01 पद के लिये आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन संबंधी प्रारूप, अर्हता एवं शर्तों की जानकारी वेबसाईट-www.cgstate.gov.in एवं www.mgnrega.cg.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है।
आवेदन केवल स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक- 22/04/2022 की संध्या – 5:00 बजे तक प्रति आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा, विकास आयुक्त कार्यालय, तृतीयतल, कक्ष कमांक 19 < विकास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर- 19 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) में स्वीकार किये जायेंगे।
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत् जिला बेमेतरा, कोण्डागांव, बीजापुर, नारायणपुर, गौरला- पेण्ड्रा – मरवाही, बलौदाबाजार-भाटापारा, बालोद, गरियाबंद, सुकमा,< सूरजपुर एवं मुंगेली हेतु लोकपाल पद के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना है। इस हेतु विज्ञापन सूचना एवं आवेदन पत्र प्रारूप संलग्न कर प्रेषित है।
कृपया छत्तीसगढ़ शासन की अधिकृत वेबसाईट www.cgstate.gov.in के “Notice Board” में संलग्न विज्ञापन सूचना एवं आवेदन पत्र प्रारूप को अपलोड करवाने का कष्ट करें, जिसका लिंक “विज्ञापन प्रारूप एवं आवेदन पत्र- महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत जिला बेमेतरा, कोण्डागांव, बीजापुर, नारायणपुर, < गौरला-पेण्ड्रा – मरवाही, बलौदाबाजार भाटापारा, बालोद, गरियाबंद, सुकमा, सूरजपुर एवं मुंगेली हेतु लोकपाल पद के लिये आवेदन पत्र
छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत् छ.ग. राज्य के अंतर्गत कुल 11 जिले में लोकपालों की < नियुक्ति हेतु राज्य स्तर पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पद का नाम लोकपाल रिक्त पदों की संख्या 11 रिक्त पदों का जिलेवार विवरण निम्नानुसार है:- बेमेतरा, कोण्डागांव, बीजापुर, नारायणपुर, गौरला – पेण्ड्रा-मरवाही, बलौदाबाजार-भाटापारा, बालोद, गरियाबंद, सुकमा, सूरजपुर, मुंगेली
आवेदन संबंधी अनर्हताएँ / अर्हताएँ / नियम-शर्ते अनर्हताएँ –
1) किसी भी विधि के अंतर्गत दोषी सिद्ध हुआ हो।
2) किसी अन्य ऐसे व्यवसाय / आजीविका से जुड़ा / जुड़ी हो, जिससे आवेदित < पद के कार्यों के लिए आवश्यक समय व ध्यान न दे सके। 3) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी < अधिनियम एवं इसके अंतर्गत जारी Revised Guidelines for Appointment of Ombudspersons Dated: 23-12-2021 में
उल्लेखित निर्धारित पात्रता एवं अनुभव शर्तों को पूरा नहीं करता / करती हो।
4) आवेदित पद पर (अर्थात् लोकपाल पद पर) पूर्व में कार्य कर चुका / चुकी हो ।
5) वह ऐसे अपराध का दोषी पाया गया, जो नैतिक अधमता < (पतन) से जुड़ा हो। 6) किसी राजनैतिक दल अथवा प्रतिबंधित संगठन / संस्था / समिति का सदस्य हो।
7) शारीरिक रूप से अक्षम हो।
अर्हताएँ – 1) नियुक्ति के समय आवदेक की आयु 66 वर्ष से कम हो । 2 ) < लोक प्रशासन (Public Administration), विधि (Law) अकादमिक (Academic), समाजकार्य < (Social Work) या प्रबंधन (Management) में से किसी एक में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव। 3) उपरोक्त क्षेत्रों में अनुभव के साथ ही “आमजन अथवा सामाजिक संगठनों के साथ कार्यानुभव की योग्यता अनिवार्यता ।
नियम एवं शर्ते
1) महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिलों में लोकपाल की नियुक्ति < की जानी है। लोकपाल की मार्गदर्शिका के उपखण्ड 2.2.7 के अनुसार लोकपाल का कार्य पूर्णतः सामाजिक सेवाभाव का है, इसलिये जीवन निर्वाह के < उद्देश्य से लोकपाल पद हेतु आवेदन किया जाना उचित नहीं होगा लोकपाल को फीस के रूप देय पारिश्रमिक भुगतान प्रतिमाह अधिकतम सीमा रूपये 45000 (पैंतालीस हजार रूपये) मात्र के अध्यधीन प्रति बैठक (Per Sitting) रूपये (दो हजार दो सौ पचास रूपये मात्र ) की दर से देय होगा। अन्य किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
लोकपाल के रूप में दी जाने वाली सेवा, किसी भी प्रकार की शासकीय < सेवा नहीं मानी < जावेगी। अतः लोकपाल के रूप में चयनित होने वाले व्यक्ति को शासकीय सेवा का दर्जा प्राप्त नहीं होगा।
3) आवेदन को निर्धारित प्रपत्र में ही जानकारी देनी होगी एवं < आवेदन के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज आवेदक द्वारा स्व प्रमाणित होनी चाहिये।
4) लोक प्रशासन क्षेत्र का अनुभव रखने वाले आवेदक को< अपने कार्यानुभव संबंधीदस्तावेजों के माध्यम से लोक प्रशासनिक अनुभव को सिद्ध करना होगा।
5) अकादमिक क्षेत्र का अनुभव रखने वाले आवेदक को कम से कम< 10 वर्षों के श्रेष्ठ अकादमिक क्रियाकलापों की जानकारी अपने आवेदन के साथ पृथक से प्रस्तुत करना होगा।
6) समाज सेवा कार्य क्षेत्र का अनुभव रखने वाले आवेदक को अपने आवेदन के साथ कम से कम 10 वर्षों के उत्कृष्ट समाज सेवा कार्य (जिसमें वर्षवार समाज सेवा कार्य के विषयों, लाभार्थियों एवं < अनुदान की स्थिति स्पष्ट करनी होगी) का उल्लेख करना होगा। इस हेतु प्राप्त पुरस्कारों अथवां प्रशस्ति पत्रों या समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की छायाप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।
7) विधि क्षेत्र में अनभव रखने वाले आवेदक को अपने आवेदन के साथ न्यूनतम 10 वर्षों के अनुभव के अंतर्गत सामाजिक हित में बाद किये गये प्रकरणों सह निष्कर्षों का विवरण देना होगा। केवल < अध्यक्ष अधिवक्ता संघ द्वारा अनुभव संबंधी जारी अनुभव प्रमाण पत्र चयन हेतु पर्याप्त नहीं होगा बल्कि इसके साथ ही विधिक जागरूकता के क्षेत्र में किये गये कार्यों का विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।
8) प्रबंधन क्षेत्र का अनुभव रखने वाले आवेदक को< अपने कार्यानुभव संबंधी दस्तावेजों के माध्यम से अनुभव को सिद्ध करना होगा।
9) अगर वह इस पद (लोकपाल के) अधिकार के तहत् दी गई< शक्ति का दुरूपयोग करते हुये पाया जाता / जाती है अथवा किसी भी कानून अंतर्गत दोषी पाये जाने की दशा में पद से पृथक करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
10) शासकीय अर्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं में वैतनिक रूप से कार्यरत आवेदक, आवेदन हेतु अपात्र होंगे।
11) आवेदक जहाँ निवास कर रहा है, उस जिले के लिए < आवेदन करे। जिला मुख्यालय अथवा निकटस्थ क्षेत्र जहाँ आवेदक को अपने कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य-संपादन में सुविधा हो सकती है, को ध्यान में रखते हुये चयन में वरीयता दी
जावेगी निवास स्थल / मूल निवास से कार्यालय लोकपाल तक आने-जाने हेतु किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
12) आवेदक जिस जिले हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा है, उसे उस जिले का नाम लिखना अनिवार्य होगा। जिले का नाम आवेदन पत्र में उल्लेखित नहीं होने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर< दिया जावेगा।
13) आवेदन पत्रों के साथ समस्त प्रमाण-पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14) राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा पात्र आवेदकों को संबंधित क्षेत्र में अनुभव के वर्ष, रिक्त पद से संबंधित जिला अथवा पड़ोसी जिला का निवासी होने पर सामाजिक क्षेत्र से < जुड़ाव एवं अनुभव क्षेत्र में उत्कृष्टता के आधार पर अंक प्रदाय किया जावेगा।